टैक्स बचाने के लिए आज आखिरी दिन : 31 मार्च 2026 तक 4 जरूरी काम निपटाएं, कल से बदलेंगे कई नियम

नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2025-26 आज 31 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है। टैक्सपेयर्स के लिए यह टैक्स बचाने और जरूरी फाइनेंशियल काम निपटाने का आखिरी मौका है। कल 1 अप्रैल 2026 से टोल प्लाजा पूरी तरह कैशलेस हो जाएंगे और टैक्स, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट से जुड़े 10 बड़े नियम बदल जाएंगे। अगर आज रात 12 बजे तक काम पूरा नहीं किया तो टैक्स बचत का फायदा छूट सकता है या पेनाल्टी लग सकती है।477535

आज रात तक निपटाएं ये 4 जरूरी काम:

सरकारी स्कीम्स एक्टिव रखें — PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में न्यूनतम बैलेंस (₹250-500) जमा करें। खाता बंद होने पर पेनाल्टी लगेगी और दोबारा सक्रिय करने में परेशानी होगी। इन स्कीम्स में 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है (कुल सीमा ₹1.5 लाख)।4b6f74

पुरानी टैक्स रिजीम में निवेश करें — 80C के तहत PPF, लाइफ इंश्योरेंस, ELSS आदि में ₹1.5 लाख तक और 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर ₹1 लाख तक की छूट का फायदा लें। 1 अप्रैल के बाद किए निवेश अगले वित्त वर्ष में गिने जाएंगे।

सैलरीड क्लास: इन्वेस्टमेंट प्रूफ ऑफिस में जमा करें — HRA रसीदें, बीमा प्रीमियम, होम लोन ब्याज सर्टिफिकेट आदि जमा करें। देरी से ज्यादा TDS कट सकता है, जिसे ITR फाइल करके वापस पाना पड़ेगा।c7f769

टोल के लिए फास्टैग/UPI तैयार रखें — कल से सभी टोल प्लाजा कैशलेस हो जाएंगे। फास्टैग बैलेंस चेक करें या UPI सुविधा एक्टिव रखें, वरना जुर्माना लग सकता है।bbf127

1 अप्रैल 2026 से बदलने वाले प्रमुख नियम:

नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू — 1961 के पुराने कानून की जगह नया एक्ट आएगा। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह सिर्फ ‘टैक्स ईयर’ होगा, ITR फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव (साधारण ITR के लिए 31 जुलाई आदि)।

टोल प्लाजा पूर्ण रूप से कैशलेस।

PPF/NPS/SSY जैसी स्कीम्स में मिनिमम बैलेंस नियम सख्ती से लागू।

PAN, प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, HRA/भत्तों और डिजिटल पेमेंट से जुड़े नए नियम।

अन्य बदलाव: शेयर बायबैक टैक्स, F&O ट्रेडिंग, बीमा, LPG/रेलवे नियम आदि में अपडेट।899b9c

सलाह: AIS और 26AS चेक करें, एडवांस टैक्स अगर बकाया हो तो जमा करें, और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग (लॉस वाली इन्वेस्टमेंट बेचकर गेन ऑफसेट) का फायदा लें। देरी से बचें क्योंकि कल से कई छूट और सुविधाएं प्रभावित होंगी।

अधिक जानकारी के लिए इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट या अपने टैक्स एडवाइजर से संपर्क करें। समय रहते काम निपटाकर टैक्स बचाएं और जुर्माने से बचें!

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